नई दिल्ली I बीते कुछ सालों में कई नेशनलाइज बैंकों का मर्जर देखने को मिला है। वहीं, आरबीआई ने खराब वित्तीय स्थिति वाले बैकों के खिलाफ कार्रवाई भी है, साथ ही कुछ बैंकों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में खबर आ रही है कि आरबीआई ने एक और बैंक पर बैन लगा दिया है। आरबीआई के इस एक्शन के बाद खाताधारक अगले 6 महीने तक अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे।
मिली जानकारी के अनुसार आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताया जा रहा है कि आरबीआई ने ये एक्शन बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया है। अब आरबीआई ने अगले छह महीनों के लिए ग्राहकों के पैसे निकालने सहित कई अन्य प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस कदम से सहकारी बैंक के हजारों जमाकर्ताओं के बीच घबराहट होने लगी है।
बता दें कि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 8 अप्रैल 2024 को कारोबार बंद होने से लगे अगले 6 महीने तक प्रतिबंध लागू रहेगा। हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि इन निर्देशों को बैंक का लाइसेंस कैंसिल किये जाने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अभी सिर्फ बैंक के कामकाज पर अगले 6 महीने तक का प्रतिबंध लगाया है। RBI ने कहा कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक कुछ प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रख सकता है।
यह पहली बार नहीं है जब RBI ने ग्राहकों को इस तरह के निर्देश दिए हैं। इससे पहले नियामक ने पीएमसी बैंक और यस बैंक से भी पैसा निकालने पर प्रतिबंध लगाया था। जब कोई बैंक फेल हो जाता है या रोक लगा दी जाती है तो ग्राहकों के क्या अधिकार हैं? शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को अब क्या करना चाहिए? आरबीआई ने कहा कि एलिजिबल डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से 5 लाख रुपए तक का पैसा ग्राहकों को पाने का हक होगा।